नई दिल्ली| फिल्म ‘काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म के टाइटल और इसके टॉपिक को लेकर शुरू हुई कानूनी जंग दिल्ली हाईकोर्ट में है. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर की याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है. अब सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. जवाब दाखिल करने के लिए एक्टर के पास चार हफ्ते का समय है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रोड्यूसर की उस अर्जी पर सलमान खान से जवाब देने को कहा है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. वहीं, प्रोड्यूसर का कहना है कि इसे वापस लिया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास मामले का क्षेत्राधिकार नहीं है.
फिलहाल जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने अमित जानी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है. यह अर्जी सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 और आदेश 7 नियम 10 के तहत दाखिल की गई है.
प्रोड्यूसर ने क्या कहा?
प्रोड्यूसर की दलील है कि न तो सलमान खान और न ही इस मामले के दूसरे रिस्पॉन्डेंट दिल्ली में रहते हैं. न ही यहां कारोबार करते हैं. सलमान खान मुंबई में रहते हैं, जबकि दूसरे रिस्पॉन्डेंट का कनेक्शन मेरठ, उत्तर प्रदेश से बताया गया है. अर्जी में कहा गया है कि फिल्म के टीजर, पोस्टर और प्रमोशनल चीजों का प्रमोट होना, अपने आप में दिल्ली हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं देता. प्रोड्यूसर के मुताबिक, शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि फिल्म के प्रमोशन ने दिल्ली के दर्शकों को खास तौर पर निशाना बनाया. न ही सलमान खान को दिल्ली में कोई नुकसान पहुंचा है.
सलमान के पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा विवाद
दावा किया जा रहा है कि फिल्म साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर बेस्ड है. सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया है.
वहीं, अमित जानी ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग का विरोध किया है. उनका कहना है कि केवल टीजर के आधार पर पूरी फिल्म के बारे में अभी से चीजें नहीं सोची जा सकती. उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी हो चुकी फिल्म पर रोक लगाना एक असाधारण कदम होगा.
रिलीज के लिए तैयार नहीं फिल्म
इस हफ्ते की शुरुआत में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया था. जिसमें सलमान खान के मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अदालत के सामने यह दलील भी रखी गई कि लगभग इसी विवाद से जुड़ा एक दूसरा मामला पहले से अटका है. वहीं, पिछले महीने प्रोड्यूसर ने कोर्ट को बताया था कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है. क्योंकि इसकी चीजों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट मिलना बाकी है. फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से जुड़ी अर्जी पर सलमान खान से जवाब मांगा है.





















































