नई दिल्ली। आज के समय में पैन कार्ड रखना बेहद ही जरूरी हो गया है। पैन कार्ड आपकी वित्तीय स्थिति को बताता है, साथ ही कई जगह काम भी आता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या कोई बड़ा पैसों का लेन-देन करना हो, बिना पैन कार्ड के सारे काम अटक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है?
जी हां, अगर आपके पास गलती से भी दो पैन कार्ड हैं, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा नियम और इससे कैसे बचें।
दो पैन कार्ड रखने कितना देना होगा जुर्माना?
नियम के मुताबिक, पूरे भारत में एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी किया जा सकता है। आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 272B के तहत, एक से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाने पर आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स चोरी या किसी हेर-फेर के लिए करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
दो पैन कार्ड बन गए हों तो क्या करें?
कई बार लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि किसी तकनीकी खराबी (Technical Glitch) या दोबारा अप्लाई करने की वजह से दो पैन कार्ड बनवा बैठते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो डरने की बात नहीं है। बस बिना किसी देरी के अपने दूसरे पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर करवा दें। समय रहते इसे विभाग को सौंप देने से आप किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे।
कैसे तय होता है आपका PAN नंबर?
- क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैन कार्ड के 10 अक्षरों का मतलब क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प है:
- पैन कार्ड के शुरुआती तीन अक्षर ‘AAA’ से लेकर ‘ZZZ’ के बीच की कोई भी सीरीज हो सकती है।
- पैन नंबर का पांचवां अक्षर हमेशा आपके सरनेम का पहला अक्षर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सरनेम ‘यादव’ (Yadav) है, तो आपके पैन कार्ड का पांचवां अक्षर ‘Y’ होगा।
- इसके बाद के चार नंबर और आखिरी अक्षर को आयकर विभाग अपने नियमों के हिसाब से तय करता है।
























































