नई दिल्ली। आपके पास कई डॉक्यूमेंट होंगे जिनमें से आपके पास एक पैन कार्ड भी होगा? दरअसल, पैन कार्ड की जरूरत वित्तीय कामों में पड़ती है। साथ ही आपको पैन कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में सजा हुई थी।
वहीं, बीते दिन एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सोमवार को सजा कम करने की उनकी अपील खारिज कर दी। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। तो चलिए जानते हैं क्या सच में 2 पैन कार्ड रखने पर सजा हो सकती है…
क्या 2 पैन कार्ड रख सकते हैं?
- नहीं, भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता
- अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड है तो ये गैरकानूनी होता है
- हालांकि, अगर आपके पास गलती से 2 पैन कार्ड आ गए हैं तो एक पैन कार्ड आपको सरेंडर करना होता है और ये अनिवार्य होता है
कौन सा नियम लागू होता है?
- 2 पैन कार्ड रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B लागू होता है
- इस नियम के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है
क्यों 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता कोई?
- दरअसल, एक पैन कार्ड ही मान्य होता है और इसके इस्तेमाल से पारदर्शिता और सही चीजें पता होती हैं
- पर अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो ये टैक्स चोरी या फर्जीवाड़े के तौर पर देखी जाती हैं
कितने जुर्माने और सजा का प्रावधान?
- अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आप पर एक से अधिक पैन कार्ड रखने के लिए 10000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
- जबकि, इसमें सजा का भी प्रावधान है
- जैसे- आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी
- हालांकि, सजा और जुर्माना कोट द्वारा ही तय होता है और ये अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकता है.

























































